Mayonnaise Ban in Telangana - Food Safety Concerns

 तेलंगाना में एक वर्ष के लिए मेयोनेज़ पर प्रतिबंध: खाद्य विषाक्तता की चिंताओं के चलते लिया गया निर्णय

मुख्य बिंदु:

  • तेलंगाना सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनेज़ पर खाद्य सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रतिबंध लगाया, जो एक साल तक प्रभावी रहेगा।

तेलंगाना सरकार ने हाल के खाद्य विषाक्तता के मामलों को देखते हुए कच्चे अंडे से बने मेयोनेज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार को यह निर्णय लिया गया, जिसमें लोगों से सुरक्षित विकल्प अपनाने की सलाह दी गई। यह आदेश हैदराबाद में मोमोज़ खाने से एक व्यक्ति की मृत्यु और 15 अन्य लोगों के बीमार पड़ने के अगले दिन जारी किया गया।



क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हाल के कई मामलों में मेयोनेज़ के कारण खाद्य विषाक्तता की घटनाएं हुई हैं। यह अक्सर सैंडविच, मोमोज़, शावरमा, और अल-फहम चिकन जैसे खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। मेयोनेज़ आमतौर पर अंडे की जर्दी और तेल को मिलाकर, सिरका या नींबू के रस के साथ बनाया जाता है।

आधिकारिक आदेश और कारण: तेलंगाना खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश में कहा, "राज्य में की गई निरीक्षण गतिविधियों और जनता से प्राप्त शिकायतों के अनुसार, कच्चे अंडों से बना मेयोनेज़ हाल के महीनों में कई खाद्य विषाक्तता घटनाओं का कारण माना जा रहा है।"

आदेश के अनुसार:

  • खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वास्थ्य पर खतरे की स्थिति में अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।
  • 30 अक्टूबर, 2024 से एक साल के लिए कच्चे अंडे से तैयार मेयोनेज़ के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इस प्रतिबंध के तहत, तेलंगाना सरकार ने राज्य में खाद्य स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सुरक्षित विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया है।

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