मानहानि मामले में मुंबई कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई
- मुख्य बिंदु:
- शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में 15 दिन की सजा सुनाई गई।
- यह मामला बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दर्ज कराया गया था।
- राउत पर 100 करोड़ रुपये के निर्माण घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे।
- राउत पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
मुंबई कोर्ट ने मानहानि मामले में शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने राउत पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाने का दावा किया था। मेधा सोमैया, जो मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राउत ने उनके और उनके पति पर 100 करोड़ रुपये के निर्माण घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
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राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।