पॉपकॉर्न पर जीएसटी: जानें आपके मूवी टाइम स्नैक पर कितना टैक्स लगेगा
मुख्य बिंदु:
- पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर:
- सिनेमाघरों में ढीले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी।
- प्री-पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी।
- कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी।
- कम्पोजिट सप्लाई:
- मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न की बिक्री पर टैक्स मूवी टिकट की दर के अनुसार लगेगा।
- नमकीन के रूप में पॉपकॉर्न:
- नमक और मसालों के साथ पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी।
विस्तृत खबर:
पॉपकॉर्न, जो मूवी प्रेमियों के लिए सबसे पसंदीदा स्नैक है, अब जीएसटी से जुड़ी चर्चाओं के कारण सुर्खियों में है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर टैक्स दरों को स्पष्ट किया। यह चर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा नमक और मसालों के साथ परोसे जाने वाले पॉपकॉर्न पर दरें स्पष्ट करने के अनुरोध के बाद हुई।
जीएसटी दरों का वर्गीकरण:
- सिनेमाघरों में ढीले पॉपकॉर्न को रेस्तरां सेवा के तहत रखा गया है और इस पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा।
- यदि पॉपकॉर्न प्री-पैक और लेबल किया गया है, तो इसे 12% जीएसटी के दायरे में रखा गया है।
- कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न, जो चीनी के साथ तैयार किया जाता है, इसे चीनी कन्फेक्शनरी के तहत वर्गीकृत किया गया है और इस पर 18% जीएसटी लगेगा।
मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न:
यदि पॉपकॉर्न मूवी टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे कम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। इस स्थिति में, टैक्स की दर मूवी टिकट की दर के आधार पर तय होगी।
स्पष्टता के लिए सिफारिश:
तैयार खाने योग्य पॉपकॉर्न, जिसमें नमक या मसाले मिलाए गए हों, की श्रेणी को लेकर विवाद सुलझाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने स्पष्टता जारी करने की सिफारिश की है।
अंतर्राष्ट्रीय नियम:
जीएसटी नियमों के तहत, उत्पादों का वर्गीकरण हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) क्लासिफिकेशन के अनुसार होता है, जो विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली 200 से अधिक देशों में उपयोग की जाती है और वैश्विक व्यापार का 98% से अधिक हिस्सा इससे कवर होता है।
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निष्कर्ष:
मूवी देखने के दौरान आपका पॉपकॉर्न अब भी किफायती है, लेकिन अगर आप प्री-पैक या कैरामेलाइज्ड वेरिएंट लेते हैं, तो आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।