मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यक्ति को दी जमानत, 'भारत माता की जय' 21 बार बोलने की शर्त
मुख्य बातें:
- आरोपी को जमानत मिलने के साथ, हर महीने दो बार पुलिस स्टेशन पर तिरंगे को सलामी देने और 'भारत माता की जय' 21 बार बोलने की शर्त।
- आरोपी फैज़ल पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी व्यक्ति फैज़ल को एक अनूठी शर्त के साथ जमानत दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, फैज़ल को भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में हर महीने दो बार तिरंगे को सलामी देनी होगी और उस दौरान 'भारत माता की जय' का नारा 21 बार लगाना होगा।
जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल द्वारा यह शर्त इस उद्देश्य से लगाई गई है कि इससे आरोपी के मन में देश के प्रति ज़िम्मेदारी और गर्व की भावना विकसित हो सके। फैज़ल को 17 मई को सार्वजनिक स्थान पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153B के तहत गिरफ्तार किया गया, जो समाज में शत्रुता और अशांति फैलाने से संबंधित है। मंगलवार को फैज़ल के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है, और यह मामला मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य है, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने फैज़ल के खिलाफ 13 अन्य आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए उसकी जमानत का विरोध किया। अभियोजन का तर्क था कि फैज़ल की गतिविधियों से राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचा है और यह देश के प्रति असम्मान की भावना को दर्शाता है।
कोर्ट ने जमानत की शर्तें स्पष्ट करते हुए कहा कि फैज़ल को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच बिसरोड पुलिस स्टेशन में जाकर तिरंगे को सलामी देनी होगी और 'भारत माता की जय' का नारा 21 बार लगाना होगा, जब तक कि ट्रायल पूरा न हो जाए।
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हाईकोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा कि अगर फैज़ल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत स्वतः समाप्त हो जाएगी।