Without Wife Permission make Physical relation - Husband Convicted - News in Hindi

 रांची में व्यक्ति दोषी करार, पत्नी की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का मामला

  • मुख्य बिंदु:
    • 2015 में पत्नी ने दर्ज करवाई थी शिकायत, आरोप पति द्वारा उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का।
    • 9 साल तक चली सुनवाई के बाद रांची की स्थानीय अदालत ने पति को दोषी ठहराया।
    • 30 सितंबर को सजा का ऐलान होगा।
    • इस मामले से पहले, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेटे को माँ के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई।



रांची की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराया है। अदालत 30 सितंबर को सजा सुनाएगी।

इस मामले में 2015 में रंधीर नामक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। 2016 में, महिला ने रंधीर के खिलाफ दहेज का भी मामला दर्ज करवाया था। जांच के दौरान पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिले, और 9 साल तक चली सुनवाई के बाद उसे दोषी करार दिया गया।

इससे पहले इसी हफ्ते, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने एक 36 वर्षीय व्यक्ति को अपनी विधवा माँ के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी आबिद पर अदालत ने 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जनवरी 2023 में यह घटना तब हुई जब 60 वर्षीय महिला और आरोपी अपने घर के पास खेत में जानवरों के लिए चारा लाने गए थे। जब महिला चारा इकट्ठा कर रही थी, तब आबिद ने उस पर हमला किया, उसके मुँह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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घटना के बाद, आबिद ने अपनी माँ से कहा कि वह उसे अपनी पत्नी की तरह रखना चाहता है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि, महिला ने घटना की जानकारी अपने पड़ोसियों को दी, जिन्होंने फिर पीड़िता के छोटे बेटे को बताया।

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