पश्चिम बंगाल: सिलीगुड़ी अदालत ने बलात्कार-हत्या के आरोपी को सुनाई मौत की सजा
मुख्य बातें:
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की एक अदालत ने शनिवार को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई। यह अपराध पिछले साल हुआ था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी मोहम्मद अब्बास को मौत की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक बिवास चटर्जी ने बताया कि उन्होंने इस मामले को "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलों में से एक साबित करने के लिए पिछले सुनवाई के दौरान डेढ़ घंटे तक तर्क प्रस्तुत किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा माथुर ने 33 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने और अभियोजन पक्ष के तर्कों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया।
यह घटना 21 अगस्त 2023 को सिलीगुड़ी के माटिगारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सुनसान इलाके में हुई थी, जब स्कूल जाती हुई एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध के छह घंटे के भीतर मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था।
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इस फैसले के समय, देश में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले पर व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई इस घटना की जांच अभी चल रही है, जिसमें एक आरोपी, संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर है, को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक रिमांड नोट में कहा है कि इस मामले में सामूहिक बलात्कार शामिल नहीं था और संजय रॉय ने अकेले इस अपराध को अंजाम दिया।